फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है गाड़ी के लिए बीमा प्लान

फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है


फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है : वाहन बीमा में, फर्स्ट पार्टी उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी गाड़ी के लिए बीमा प्लान खरीदता है। सेकंड पार्टी, उस बीमा कंपनी को कहते हैं जो कि आपको बीमा प्लान बेचती है। थर्ड पार्टी उस व्यक्ति, वाहन या संपत्ति को माना जाता है,  जिसे आपकी गाड़ी से नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार,  जिस बीमा पॉलिसी से, वाहन बीमा खरीदने वाले व्यक्ति को हुए नुकसान का मुआवजा मिलता है, उसे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कह सकते हैं। वाहन बीमा में यह सुविधा कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पर उपलब्ध होती है। इसलिए, कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस को फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस माना जा सकता है।

थर्ड पार्टी बीमा (Third Party Insurance)

आपकी गाड़ी के साथ हुए हादसे में, अगर किसी अन्य व्यक्ति को चोट लग जाती है या मौत हो जाती है तो आपकी ओर से, बीमा कंपनी उसे मुआवजा देती है। किसी अन्य वाहन या संपत्ति को हुए नुकसान का मुआवजा भी बीमा कंपनी देती है। ऐसे मामलों में, अगर कोई कानूनी या अदालती प्रक्रिया होती है तो उसका खर्च भी आपके बीमा कंपनी उठाती है। इस बीमा सुविधा को थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी कहते हैं। कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस  के साथ, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी भी रखना अनिवार्य है।

अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Compulsory Personal accident insurance)

गाड़ी चलाते वक्त, गाड़ी मालिक को अगर कोई शारीरिक नुकसान पहुंचता है या मौत होती है तो उसका मुआवजा इस बीमा के कारण मिलता है। फिलहाल किसी भी प्रकार का, वाहन बीमा कराने पर, उसके साथ में 15 लाख रुपए का अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवाना अनिवार्य है। चाहे आप सिर्फ थर्ड पार्टी बीमा करवाएं या कंप्रिहेंसिव बीमा  करवाएं,  सभी के साथ अनिवार्य दुर्घटना बीमा लेना पड़ेगा

15 लाख रुपए की लिमिट

सरकारी या कानूनी रूप से तय की गई न्यूनतम सीमा है। आप चाहे तो  ज्यादा प्रीमियम देकर, अपने लिए ज्यादा कीमत का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी ही करा सकते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ इसे अनिवार्य रूप से कराना पड़ता है,  इसलिए यह भी  कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस का हिस्सा हो जाता है। अगर आपने किसी एक गाड़ी के लिए Compulsory Personal accident insurance पॉलिसी ले रखी है तो,  अन्य गाड़ियों के लिए हर बार इसे लेने की जरूरत नहीं है।

ओन डैमेज कवर (Own Damage Cover)

किसी हादसे में, आपकी गाड़ी को जो नुकसान पहुंचता है उसका मुआवजा ओन डैमेज कवर के माध्यम से मिलता है। इस इंश्योरेंस सुविधा के कारण ही, गाड़ी के चोरी हो जाने या पूरी तरह नष्ट हो जाने पर,  गाड़ी की पूरी कीमत बीमा कंपनी देती है। कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस में यह सुविधा अवश्य जोड़ी जाती है। अगर आप से पहले से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा रखा है,  तो अलग से भी  यह बीमा  पॉलिसी जुड़वा सकते हैं

ऐडऑन कवर या राइडर्स (Add on Insurance): 

कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेने पर आपको ऊपर बताए गए इंश्योरेंस के अलावा कुछ अन्य सहायक इंश्योरेंस लेने के विकल्प होते हैं। ये आपको गाड़ी के साथ अक्सर होने वाली कुछ खास तरह की मुश्किलों में मदद पहुंचाते हैं। इन्हें ऐडऑन कवर या ऐडऑन इंश्योरेंस  कहते हैं। ऐडऑन कवर्स को Riders भी कहा जाता है। कुछ ऐडऑन इंश्योरेंस आपकी बीमा रकम में कटौती से भी बचाते हैं। अगले पैराग्राफ में कुछ प्रमुख एडऑन इंश्योरेंस के नाम और उनसे मिलने वाली मदद की जानकारी हमने दी है।

Krishna Kumar journalist

कृष्णा कुमार, एक पत्रकार के रूप में, आप अपनी गहरी दृष्टि और सटीक रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। आपने अपने करियर में अनेक सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण लेखन और रिपोर्टिंग की है, जिसमें निष्पक्षता और संवेदनशीलता प्रमुखता से नजर आती है। पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए, आप समाज को जागरूक करने और सटीक जानकारी पहुँचाने में योगदान दे रहे हैं, जिससे आपके पाठक घटनाओं की व्यापक समझ विकसित कर पाते हैं।

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